जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का आदेश; 48 घंटे के भीतर रीवा सहित निर्धारित सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश
रीवा। जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक और कड़ा कदम उठाया है। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम जोरिहा टोला सोनौरी, थाना सोहागी निवासी अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। रीवा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को वर्तमान में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में दर्ज किया गया है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के मुताबिक अरुण कुमार गौतम को रीवा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना और मैहर जिलों की राजस्व सीमाओं से भी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
48 घंटे में छोड़नी होगी निर्धारित सीमा
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अरुण कुमार गौतम को उल्लेखित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाना होगा। इसके बाद सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निर्धारित अवधि के दौरान इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार करना होगा। यदि जिला बदर आदेश की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित जिलों की सीमा में प्रवेश किया जाता है, तो मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी
प्रशासन का साफ संदेश—आदेश का उल्लंघन पड़ा भारी
जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब अरुण कुमार गौतम के लिए अगले एक वर्ष तक रीवा और आदेश में शामिल पांच सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासनिक कार्रवाई का सीधा असर उनकी जिले में आवाजाही पर पड़ेगा।गौरतलब है कि अरुण कुमार गौतम उर्फ कमांडो का नाम इससे पहले भी जिला बदर की कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक चर्चा में रह चुका है। वर्ष 2023 में उनके खिलाफ जारी जिला बदर आदेश पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के संदर्भ में अंतरिम रोक लगाई थी; उस समय मीडिया रिपोर्टों में उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का भी उल्लेख किया गया था। फिलहाल ताजा आदेश में प्रशासन ने एक वर्ष के लिए रीवा समेत कुल छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासन का स्पष्ट निर्देश दिया है।—

