खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर रोक

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पटना। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैज़ल खान (खान सर) को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और हिंसा के मामले में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी और अदालत में आगे सुनवाई भी होगी।
मामला 2 जून 2026 का है, जब पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित � के बाहर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने संस्थान के बाहर हंगामा किया, जिसके बाद पथराव और झड़प हुई। इसी दौरान फायरिंग होने की खबर सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और हथियार भी जब्त किए। बाद में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी सामने आया। आरोप लगाया गया कि फायरिंग उनके निर्देश पर कराई गई थी। हालांकि खान सर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संस्थान पर हमला हुआ था और सुरक्षा कर्मियों ने आत्मरक्षा में कदम उठाया।
गिरफ्तारी की आशंका के चलते खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी और जांच रिपोर्ट भी मांगी है।
फिलहाल खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। पुलिस जांच जारी है और अदालत में अगली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। इस बीच शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
— खबर वन न्यूज
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