Delhi Govt Allows Liquor Shops to Stay Open on Holi
नई दिल्ली। होली के अवसर पर दिल्लीवासियों को राहत देते हुए ने इस वर्ष रंगों के त्योहार को ‘ड्राई डे’ की सूची से बाहर रखने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जनवरी माह में जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार होली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सभी अधिकृत शराब दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी।
आबकारी विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनवरी से मार्च की अवधि के लिए निर्धारित ड्राई डे की सूची में होली को शामिल नहीं किया गया है। अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती को ड्राई डे घोषित किया गया है, जबकि होली इस सूची में नहीं है।
सरकार का तर्क है कि त्योहारों पर पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति में अवैध शराब की बिक्री बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और राजस्व का भी नुकसान होता है। इस निर्णय के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी दुकानों को निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, नशे में हुड़दंग या यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह निर्णय राजस्व संतुलन, अवैध गतिविधियों पर रोक और प्रशासनिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश प्रभावी है और संबंधित सभी लाइसेंसधारियों को इसकी प्रति जारी कर दी गई है।
इस फैसले के बाद राजधानी में होली के जश्न के साथ-साथ प्रशासनिक सतर्कता भी बराबर बनी रहेगी।
