गंभीर साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र जरूरी कदम उठाए: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन हिंसा की धमकियों, निजी जानकारी सार्वजनिक करने और सहमति के बिना अंतरंग सामग्री साझा करने जैसे गंभीर डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को इस संबंध में सौंपे गए विस्तृत ज्ञापन पर विचार कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डिजिटल अपराधों को लेकर दायर हुई जनहित याचिका

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में डिजिटल माध्यमों के जरिए नागरिकों को होने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि गैर-सहमति से अंतरंग सामग्री तैयार करना या प्रसारित करना, डिजिटल पहचान की चोरी, खतरनाक विषाक्त पदार्थों का प्रसार तथा बच्चों के स्कूल के पते जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक करना गंभीर डिजिटल अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

याचिका के अनुसार, ऐसी गतिविधियां नागरिकों के समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता, गरिमा और जीवन के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

‘महिला के घर का पता धमकी के साथ पोस्ट हो तो क्या उसे ऑनलाइन रहने दें?’

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने साइबर अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अदालत के समक्ष एक उदाहरण रखा। उन्होंने सवाल किया कि यदि रात 9 बजे किसी महिला के घर का पता इंटरनेट पर इस धमकी के साथ पोस्ट कर दिया जाए कि उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, तो क्या ऐसी सामग्री को ऑनलाइन रहने दिया जाना चाहिए?

इस पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने आधुनिक साइबर खतरों के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से सामने रखा है।

हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों की रोकथाम और तकनीकी स्तर पर उनकी पहचान के लिए प्रभावी उपाय निर्धारित करना मुख्य रूप से संबंधित विषय विशेषज्ञों और प्रशासनिक तंत्र का कार्य है।

तीन केंद्रीय मंत्रालयों को ज्ञापन पर विचार करने के निर्देश

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने 22 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, गृह तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिवों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। इसमें साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों और विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे का तुलनात्मक विवरण भी दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर मामले की प्रशासनिक समीक्षा किया जाना उचित होगा। अदालत ने तीनों केंद्रीय मंत्रालयों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को 22 जून के ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ निजी जानकारी के दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकी, डिजिटल पहचान की चोरी और गैर-सहमति वाली अंतरंग सामग्री के प्रसार जैसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से इन चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था की समीक्षा तथा संभावित सुधारों का रास्ता खुल सकता है।

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