अजमेर सहित पूरे राजस्थान में लागू हैं भवन निर्माण के सख्त नियम
अजमेर। शहर में बढ़ती आबादी और सीमित जमीन के बीच अब हर इंच की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साथ ही बिल्डिंग बायलॉज (Building Bye-Laws) यानी भवन निर्माण नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू “राजस्थान मॉडल बिल्डिंग विनियम 2020” तथा “मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशन 2025” के अनुसार अब किसी भी आवासीय, व्यावसायिक या बहुमंजिला भवन का निर्माण तय सेटबैक (Setback) दूरी छोड़े बिना नहीं किया जा सकता।
राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज में तय हैं “सेटबैक” के ये मूल नियम
अगर आप अपने भूखण्ड पर नया मकान या दुकान बनवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह नियम जानना ज़रूरी है कि आपकी सड़क कितनी चौड़ी है — क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितना खुला स्थान (सेटबैक) छोड़ना होगा और कितनी मंज़िल तक निर्माण की अनुमति मिलेगी।
आपकी सड़क की चौड़ाई आपके मकान का सेटबैक और ऊंचाई तय करेगी !
यदि आपका मकान 9 मीटर तक चौड़ी सड़क पर है (जैसे अधिकांश गली मोहल्लों में होती है), तो सामने (आगे) की ओर कम-से-कम 2.5 से 3 मीटर जगह खाली छोड़नी होगी।
बगल या पिछली ओर (साइड/रियर) कम-से-कम 1.5 मीटर खुला स्थान आवश्यक है। ऐसे भूखण्ड पर आप G + 2 मंज़िल यानी ग्राउंड प्लस दो मंज़िल तक भवन बना सकते हैं । अधिकतम ऊँचाई लगभग 9 मीटर तक सीमित रखनी होगी। यह खुली जगह वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए जरूरी है।
12 से 18 मीटर चौड़ी सड़क — पर आपको आगे सेटबैक (Front Setback): कम से कम 3 से 4.5 मीटर। साइड सेटबैक: दोनों तरफ 3 मीटर। ऊंचाई अधिकतम G + 3 मंज़िल यानी ग्राउंड और ऊपर तीन मंज़िलें तक की अनुमति होती है। कुल ऊँचाई सीमा लगभग 12 मीटर से अधिक नहीं होगी ।
सड़क 18 मीटर से 30 मीटर चौड़ी है, तो आपको सेटबैक (Front): कम से कम 6 मीटर। साइड व पिछला सेटबैक: कम से कम 6 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा जहां भवन की अधिकतम ऊँचाई 18 मीटर तक सीमित की गई है ।
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One thought on “अब बिना सेटबैक मकान या दुकान बनाना पड़ेगा भारी !”