अजमेर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी, विजय जुलूस पर रोक

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मतगणना के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर, पटाखे और आतिशबाजी भी प्रतिबंधित
अजमेर, 20 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मतगणना तथा परिणाम के बाद कई प्रतिबंध लागू किए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। इसके अलावा मतगणना के दौरान और परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, प्रत्याशी, कार्यकर्ता, समर्थक या सहयोगी द्वारा लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, पटाखे और आतिशबाजी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की निरंतरता में लागू रहेगा। इसका उद्देश्य चुनाव परिणाम के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकना और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
नगर निगम अजमेर आम चुनाव-2026 के रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार पूनिया के अनुसार मतगणना के दौरान निगम परिसर में केवल निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कार्मिक, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचित पार्षद एवं होमगार्ड ही उपस्थित रह सकेंगे। मतगणना स्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर भी प्रशासन सतर्क रहेगा।
प्रशासन ने चुनाव परिणाम के बाद सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से आदेशों की पालना करने तथा किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, आतिशबाजी या सार्वजनिक उत्सव से बचने की अपील की है।

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