फर्जी दस्तावेज कांड: रोडवेज चालक पर कानून का शिकंजा, कोर्ट में चार्जशीट पेश

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जयपुर। राजस्थान रोडवेज में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में विधायकपुरी थाना पुलिस ने आरोपी चालक सतवीर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने वर्ष 1993 में नियुक्ति के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सींथली (झुंझुनू) की फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट (T.C.) का उपयोग कर विभाग को गुमराह किया और वर्षों तक सरकारी वेतन उठाता रहा।

मामले की शुरुआत तब हुई जब जयपुर आगार के मुख्य प्रबंधक नवीन तिवाड़ी ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में स्कूल रिकॉर्ड से मिलान करने पर टी.सी. पूरी तरह फर्जी पाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत अपराध प्रमाणित माना।

आरोपी को 21 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह दस्तावेजों की सत्यता साबित नहीं कर सका। चार्जशीट में 32 से अधिक दस्तावेज और 12 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिससे सरकारी कोष को हुई आर्थिक क्षति भी सामने आई है।

अब इस मामले में 28 अप्रैल को जयपुर मेट्रो प्रथम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां कोर्ट संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई तय करेगा।

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