No relief in the fake marksheet case of roadways driver Satbir Singh; driver's plea dismissed
जयपुर : रोडवेज कर्मचारी सतबीर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका,
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर डिपो के ड्राइवर और कथित प्रदेश अध्यक्ष, सतबीर सिंह उर्फ सतबीर सिंह चौधरी की याचिका खारिज कर दी है। उन्हें फर्जी मार्कशीट के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के आरोप में निलंबित किया गया था। कोर्ट ने उनके पक्ष में कोई राहत नहीं दी, जिससे अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मामले की राह साफ हो गई है ।
📌 मामला क्या है?
सतबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर की नौकरी हासिल की। इस मामले में विभागीय जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया था।
⚖️ हाईकोर्ट का आदेश
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सतबीर सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निलंबन आदेश प्रथम दृष्टया विभागीय नियमों के अनुसार हैं। कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर हैं और इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर देते कि आदेश मनमाना या नियमों के विरुद्ध हैं, तब तक विभागीय कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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