नगरीय निकाय चुनाव-2026 में मीडिया के लिए आयोग के सख्त दिशा-निर्देश, पासधारी पत्रकार भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
अजमेर, 31अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान केन्द्रों पर मीडिया की मौजूदगी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकार पत्र के बिना किसी पत्रकार अथवा मीडियाकर्मी को मतदान बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं अधिकार पत्र प्राप्त पत्रकारों को भी बूथ के भीतर मोबाइल फोन ले जाने, फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केन्द्रों तथा मतगणना केन्द्रों पर मीडिया प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंसा पर अधिस्वीकृत पत्रकारों एवं अन्य पात्र मीडियाकर्मियों को मतदान केन्द्रों और मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
पास है तो प्रवेश, लेकिन नियमों के साथ। अधिकार पत्रधारी पत्रकार मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी। यदि कोई मीडियाकर्मी नियमों का उल्लंघन करता है तो पीठासीन अधिकारी उसे मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश से रोक सकता है अथवा उसे तत्काल बाहर जाने के लिए निर्देशित कर सकता है। यह कार्रवाई उस स्थिति में भी की जा सकती है, जब संबंधित मीडियाकर्मी के पास वैध प्रवेश पत्र मौजूद हो।
मतगणना केन्द्रों पर भी सख्ती
नगरपालिका सदस्यों की मतगणना के दौरान भी अधिकार पत्रधारी पत्रकारों और कैमरा टीमों के लिए नियम सख्त रहेंगे। मतगणना कक्ष के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव कवरेज करने वाले पत्रकारों को पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकार पत्र प्राप्त करना होगा और बूथ के अंदर प्रवेश के बाद निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा।
यानी चुनाव में पत्रकारों के लिए प्रवेश पर रोक नहीं है, लेकिन प्रवेश अधिकार पत्र के आधार पर और कड़े प्रतिबंधों के साथ ही मिलेगा।
