भोपाल/जयपुर (मीडिया)— मध्यप्रदेश पुलिस के AIG–CID राजेश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजस्थान की एक फैशन-डिजाइनर ने अब प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया है कि फरवरी 2025 में जयपुर में पहली मुलाकात के बाद आरोपी अधिकारी ने लगातार संपर्क बनाए रखा, शादी का भरोसा दिया और मुलाकातों के दौरान मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण किया।
पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी और उनकी पत्नी ने उसके भरोसे का फायदा उठाते हुए जयपुर से लगभग ₹26 लाख की डायमंड ज्वेलरी, करीब ₹3 लाख की डिजाइनर ड्रेस, होटल, यात्रा और अन्य खर्चों के नाम पर कुल ₹30.59 लाख की ठगी की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि भरोसा देकर खर्च करवाए गए इन सभी लेनदेन की रसीदें, बैंक ट्रांजैक्शन, चैट, फोटो और डिजिटल साक्ष्य उसने पुलिस को सौंप दिए थे।
डिजाइनर के मुताबिक, उसने 31 अक्टूबर 2025 को डीजीपी, मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से पूरी शिकायत और साक्ष्य भेजे थे। लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के बावजूद न तो FIR दर्ज की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने केवल “जांच जारी” होने का औपचारिक बयान दिया था, जबकि पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने अब तक शिकायत पर कार्रवाई नहीं की लगातार टाल दी गई।
कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से डीजीपी मकवाना को लीगल नोटिस भेजते हुए कहा है कि यदि 15 दिनों के भीतर FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई, तो वह अदालत का रुख करेगी। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को नज़रअंदाज़ करना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा है।
मामला मीडिया में आने के बाद यह पूरा घटनाक्रम हाई-प्रोफाइल हो गया है। फिलहाल मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, FIR दर्ज नहीं हुई है और पीड़िता न्याय के लिए अदालत का विकल्प अपनाने की तैयारी में है ।

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