विशेष संवाददाता
अजमेर: स्थानीय क्षेत्र: आगामी नगर पालिका चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों एवं जागरूक मतदाताओं की जानकारी के लिए नामांकन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नामांकन पत्र प्राप्ति एवं जमा करने की व्यवस्था
वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय से निर्धारित कार्य-समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम दिन नामांकन पत्र और राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रारूप समय-सीमा के भीतर ही स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म का निर्धारित शुल्क नकद जमा कराना होगा।
प्रस्तावक एवं मतदाता सूची से जुड़े नियम
- प्रत्याशी की पात्रता: प्रत्याशी का नाम निकाय की संबंधित मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
- पार्टी प्रत्याशी: मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी के लिए 1 प्रस्तावक अनिवार्य है।
- निर्दलीय प्रत्याशी: निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक जरूरी हैं।
- प्रस्तावक के लिए शर्त: प्रस्तावक उसी वार्ड का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और उसका भाग व क्रमांक फॉर्म में दर्ज होना चाहिए। एक प्रस्तावक केवल एक ही प्रत्याशी का समर्थन कर सकता है।
शपथ पत्र एवं जरूरी दस्तावेज
नामांकन पत्र के साथ ₹50 के स्टांप पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- पहचान व निवास: पहचान पत्र (आधार कार्ड की प्रति), मूल निवास प्रमाण पत्र तथा 6 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र: नगर पालिका द्वारा जारी एनओसी (NOC)।
- जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित वार्डों में एससी/एसटी वर्ग के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र तथा ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित अवधि (6 माह के भीतर) का प्रमाण पत्र।
- संपत्ति एवं वित्तीय विवरण: प्रत्याशी, जीवनसाथी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, बैंक व डाकघर खातों का विवरण, ऋण (सरकारी/निजी) की जानकारी और आयकर विवरणी से संबंधित विवरण।
- पारिवारिक व आपराधिक रिकॉर्ड: बच्चों की जन्मतिथि, वाहनों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। यदि किसी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है या कोई सजा/आदेश हुआ है, तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
सावधानी: नामांकन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। जो जानकारी लागू न हो, वहां ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ स्पष्ट लिखें ताकि तकनीकी कारणों से पर्चा निरस्त न हो।
चुनाव संबंधी आधिकारिक तिथियों, नियमों और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए अपने संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय निर्वाचन अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
