अजमेर, 19 सितम्बर। असंगठित श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से लागू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत रविवार, 21 सितम्बर को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर में विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता मीना ने बताया कि इस योजना में वे सभी श्रमिक, पथ विक्रेता और लोक कलाकार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 41 से 45 वर्ष के बीच है, वे राजस्थान के मूल निवासी हों और उनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो। साथ ही, आवेदक का बैंक बचत खाता, आधार संख्या और ई-श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है। आयकरदाता, EPF, ESIC या अन्य अंशदायी पेंशन योजनाओं से जुड़े व्यक्ति इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।
सुनीता मीना ने बताया कि योजना में पंजीकृत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक हर माह 100 रुपये का अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवनसाथी को अधिकतम 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी। वहीं, यदि कोई सदस्य 60 वर्ष से पूर्व योजना से बाहर निकलना चाहे तो उसे उसकी जमा राशि पर बचत खाते के समान ब्याज के साथ वापस की जाएगी।
पंजीकरण के लिए जनआधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं नॉमिनी का आधार कार्ड अनिवार्य होंगे। योजना का पंजीकरण पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
लाभार्थी अपना पंजीकरण नजदीकी ई-मित्र केंद्र या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय, अजमेर में करवा सकते हैं। रविवार, 21 सितम्बर को आयोजित इस विशेष शिविर में पात्र व्यक्ति मौके पर ही आवेदन कर लाभ ले सकेंगे।
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