एक नवम्बर से कोषालयों में जमा कराना होगा जीवन प्रमाण पत्र, देर होने पर रुकेगी पेंशन
अजमेर, 28 अक्टूबर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों से समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील की है। कोषाधिकारी भागीरथ सिंह लखावत ने बताया कि पेंशनर्स को प्रतिवर्ष एक नवम्बर से 30 नवम्बर के बीच जीवन प्रमाण पत्र कोषालय या उपकोषालय में जमा कराना अनिवार्य है।उन्होंने कहा कि जो पेंशनर निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र जमा नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन का भुगतान दिसंबर माह से रोक दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।पेंशनर्स राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराए गए जीवन प्रमाण पत्र को स्वयं कोषालय या उपकोषालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, पेंशन पोर्टल पर अपलोड करने की भी सुविधा दी गई है।चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी पेंशनर्स अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही, ई-मित्र केंद्रों के जरिए भी ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
